फैबीफ्लू दवा जमाखोरी मामले में गौतम गंभीर फाउंडेशन दोषी, होगी कार्रवाई.....

Update: 2021-06-03 16:32 GMT

दवा और ऑक्सीजन सिलेंडर की होर्डिंग के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है. वहीं, ड्रग कंट्रोलर ने इस मामले में गौतम गंभीर फाउंडेशन को दोषी माना है. ड्रग कंट्रोलर की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि 2349 स्ट्रिप्स फेबीफ्लू गौतम गंभीर फाउंडेशन द्वारा खरीदा गया.

ड्रग कंट्रोलर की ओर से पेश वकील नंदिता राव ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल करते हुए कहा कि गौतम गंभीर फाउंडेशन ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत अपराध किया है क्योंकि उनका फाउंडेशन अनधिकृत तरीके से दवा का स्टॉक करते हुए पाया गया था.

गौरतलब है कि कोरोना महामारी के बीच कोविड दवाओं की कथित जमाखोरी से जुड़े एक मामले में भारतीय जनता पार्टी के सांसद गौतम गंभीर बुरी तरह से फंसे हुए हैं. कोविड दवाओं की कथित जमाखोरी को लेकर गौतम गंभीर की फाउंडेशन को दोषी पाया गया है.

दिल्ली सरकार के औषधि नियंत्रक ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में इसकी जानकारी दी है. इस मामले में अदालत ने औषधि नियंत्रक से 6 हफ्ते के भीतर इन मामलों की प्रगति पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया और इसकी अगली सुनवाई 29 जुलाई निर्धारित कर दी है.

कोर्ट ने ऐसे लोगों के खिलाफ ड्रग कंट्रोलर को यह कहते हुए कार्रवाई करने के आदेश दिये कि आगे ऐसा न हो इसके लिए एक उदाहरण स्थापित करने की आवश्यकता है.

अराधना मौर्या

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