कुरान की 26 आयतों को हटाने वाली याचिका खारिज, कोर्ट वसीम रिजवी पर लगाया 50 हजार का जुर्माना.....
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कुरान शरीफ की आयतों के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता वसीम रिजवी पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कुरान से 26 आयतों को हटाने वाली याचिका खारिज की. इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि ये सभी 26 आयतें भारत के कानून का उल्लंघन करते हैं और उग्रवाद को बढ़ावा देते हैं. सैयद वसीम रिजवी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जज रोहिंटन फली नरीमन, बीआर गवई और हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने सुनवाई की.
दरअसल यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिज़वी ने इन आयतों में गैर मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा और उनकी हत्या को प्रेरित करने वाली बातें लिखी होने की दलील दी थी. अपनी दलील में रिजवी ने यह भी कहा था कि मदरसों में इन आयतों को पढ़ाने रोक लगाई जाए. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये निराधार याचिका है. अदालत ने पचास हजार रुपए जुर्माना लगाकर याचिका खारिज कर दी. उल्लेखनीय है कि रिजवी का कहना था कि इन आयतों से इस्लामिक कट्टरता और आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है. रिजवी का कहना था कि इन आयतों के बहाने मदरसों में बच्चों को जिहाद के लिए उकसाया जा रहा हैं.
इस याचिका के बाद वसीम रिजवी के खिलाफ मुस्लिम समुदाय में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला था. इतना ही नहीं उनके खिलाफ फतवा जारी कर उन्हें इस्लाम से खारिज भी कर दिया गया था. मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी किया था और सरकार से देशद्रोह का मामला दर्ज करने की भी मांग हुई थी.
अराधना मौर्या