धर्म बदलने से जाति नहीं बदलती- मद्रास हाई कोर्ट ने कहा, अंतरजातीय विवाह प्रमाणपत्र देने से किया इनकार

धर्म बदलने से जाति नहीं बदलती- मद्रास हाई कोर्ट ने कहा, अंतरजातीय विवाह प्रमाणपत्र देने से किया इनकार

Update: 2021-11-26 06:46 GMT

मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि धर्म परिवर्तन करने से जाति नहीं बदलती। बता दें कि मामला तमिलनाडु के सलेम जिले के निवासी ए पॉल राज से जुड़ा है। जिन्होंने ईसाई धर्म अपनाकर 2009 में अरुन्थातियार समुदाय की एक लड़की से शादी कर ली थी। ऐसे में शख्स ने इंटर-कास्ट मैरिज सर्टिफिकेट की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने साफ किया है कि धर्म बदलने से जाति नहीं बदलती। ऐसे में अंतरजातीय विवाह का प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जा सकता। बता दें कि शख्स दलित समुदाय से है और उसने जिस लड़की से शादी की वो भी एससी समुदाय से आती है। ऐसे में शख्स ने अंतरजातीय विवाह प्रमाण पत्र के लिए कोर्ट का रुख किया था। दरअसल शख्स ने दावा कि उसकी शादी अंतरजातीय है, ऐसे में उसे सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए।

मालूम हो कि अगर कोई दलित अपना धर्म बदलता है तो कानून के मुताबिक उसे आरक्षण के लिहाज से पिछड़ा समुदाय (BC) के तौर पर माना जाता है। ऐसे में वो अनुसूचित जाति का नहीं रहता। वहीं शख्स ने बैकवर्ड क्लास का दर्जा पाने के बाद एससी समुदाय से शादी कर ली। उसने अपनी याचिका में मांग की थी कि उसे इंटर कास्ट मैरिज का सर्टिफिकेट जारी किया जाये। इसपर मद्रास हाई कोर्ट ने पाया कि दोनों जन्म से अनुसूचित जाति से हैं। अदालत ने कहा कि धर्म परिवर्तन करने से जाति नहीं बदलती, इसलिए उनकी जाति वही है जो जन्म के समय थी। इस स्थिति में उन्हें अंतरजातीय विवाह का प्रमाणपत्र नहीं दिया जा सकता। गौरतलब है कि कोर्ट ने कहा, अंतरजातीय विवाह प्रमाण पत्र के आधार पर एससी, एसटी, बैकवर्ड क्लास आदि के तौर पर जातियों का बंटवारा नहीं हो सकता। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर धर्म-परिवर्तन करने वाला शख्स इस तरह से इंटर-कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर दावा करने लगा तो यह आरक्षण के दुरुपयोग का साधन बन जायेगा।

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