शिकायत अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने पर ट्विटर को फटकार, हाईकोर्ट ने कहा- सरकार एक्शन के लिए फ्री

Update: 2021-07-06 14:02 GMT

सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 का अनुपालन न करने के लिए सोशल मीडिया दिग्गज ट्विटर इंक को आड़े हाथों लेते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की एकल न्यायाधीश पीठ ने आज कहा कि वह ट्विटर को गैर-अनुपालन के परिणामों से किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं देने जा रही हैं और इस मुद्दे पर वापस आने के लिए ट्विटर को समय दिया गया. IT रूल्स लागू होने के बाद भी अब तक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति नहीं करने पर ट्विटर के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अमित आचार्य ने शिकायत दर्ज कराई थी. इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या ट्विटर नियमों की अवहेलना कर रहा है तो इस पर केंद्र ने हां में जवाब दिया. इसके बाद ट्विटर की ओर से पेश वकील सज्जन पुवैया ने भी माना कि हमने IT रूल्स का पालन नहीं किया है.

हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा- "क्या आप कह रहे हैं कि ट्विटर नियमों का पालन नहीं कर रहा है?" इस पर केंद्र ने कहा- हां. तब ट्विटर ने भी सहमति जताते हुए कहा, "ये सही है कि आज की तारीख तक हमने नए IT रूल्स का ठीक तरह से पालन नहीं किया है." ट्विटर ने अब थर्ड पार्टी कंटेंट के लिए लीगल शील्ड को खो दिया है. यानी सरकार की तरफ से उसे कंटेंट को लेकर किसी तरह की सुरक्षा नहीं दी जाएगी. आसान शब्दों में कहा जाए तो अब ट्विटर के ऊपर आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है. इस स्थिति के लिए ट्विटर खुद ही जिम्मेदार है. केंद्र ने कहा था कि IT कानून न लागू करने पर ट्विटर की लीगल शील्ड हटाई गई है.

अराधना मौर्या

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