तीन नये आपराधिक कानून दंड केंद्रित नहीं, बल्कि पीड़ित केंद्रित हैं और इनका उद्देश्य त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है: गृह मंत्री अमित शाह
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि तीन नये आपराधिक कानून दंड केंद्रित नहीं, बल्कि पीड़ित केंद्रित हैं और इनका उद्देश्य त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। उन्होंने नयी दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हुई बैठक में उत्तर प्रदेश में इन कानूनों के तहत की जा रही कार्रवाई की समीक्षा की। श्री शाह ने कहा कि इस वर्ष मार्च तक उत्तर प्रदेश के सभी सात कमिश्नरी में नये आपराधिक कानूनों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि बड़ी आबादी वाले राज्यों में इन कानूनों को पूरी तरह लागू किये जाने से पूरे देश में सकारात्मक संदेश जायेगा।
प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाने के बारे में श्री शाह ने कहा कि राज्य के प्रत्येक जिले में एक से अधिक फोरेंसिक मोबाईल वैन उपलब्ध होना चाहिए। इस बात की भी नियमित और लगातार निगरानी होनी चाहिए कि अन्यत्र हुए अपराधों के बारे में दर्ज करायी गयी कुल प्राथमिकियों में से कितनी संबंधित राज्यों को स्थानांतरित की गयी। उन्होंने मुख्यमंत्री से प्रत्येक 15 दिन पर तथा मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से प्रत्येक सप्ताह कानूनों के अनुपालन में हुई प्रगति की समीक्षा करने को कहा।