राहुल को सुप्रीम फटकार, स्वतंत्रता सेनानियों पर न दें गैर जिम्मेदार बयान

facebooktwitter-grey
Update: 2025-04-26 05:00 GMT
राहुल को सुप्रीम फटकार, स्वतंत्रता सेनानियों पर न दें गैर जिम्मेदार बयान
  • whatsapp icon


सुप्रीम कोर्ट ने वीर सावरकर पर की गई टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कड़ी फटकार लगाई है। यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका से जुड़ा है। कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और राहुल गांधी को इस पर सख्त चेतावनी दी है।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा महात्मा गांधी भी वाइस रॉय को पत्र लिखते समय ' योर फेथफुल सर्वेंट' लिखते थे। क्या इस तरह आप कहेंगे कि महात्मा गांधी भी अंग्रेजों के सेवक थे। अदालत राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में इस तरह के बयान पर अदालत स्वत संज्ञान ले सकती है।

कोर्ट ने कहा कि, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में एक भी गलत शब्द नहीं कहा जा सकता। वे हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए लड़े थे, और हम उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे? जस्टिस दत्ता ने यह भी पूछा कि क्या राहुल गांधी जानते हैं कि उनकी दादी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी वीर सावरकर की तारीफ की थी? उन्होंने राहुल गांधी से यह सवाल भी किया कि बिना इतिहास और भूगोल जाने वे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों पर गैर-जिम्मेदार बयान कैसे दे सकते हैं?

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया। पिछली सुनवाई में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी के खिलाफ समन आदेश रद्द करने से इनकार कर दिया था।

राहुल गांधी ने 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वीर सावरकर को 'अंग्रेजों का नौकर' बताया था, जिसके बाद वकील नृपेंद्र पांडे ने निचली अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। लखनऊ की निचली अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 153(ए) और 505 के तहत मामला दर्ज किया और समन जारी किया। राहुल गांधी ने इस समन को चुनौती दी थी, जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

Similar News