देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ सीबीआई जांच कराने के आदेश दे दिए हैं। हुड्डा अपने शासनकाल के दौरान हुए भूमि अधिग्रहण के एक मामले में अदालत के आरोपों का सामना कर रहे हैं। उन पर भ्रष्टाचार का आरोप है। वहीं, पंचकूला स्थित सीबीआई अदालत ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा-420, 120-बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा-13 के तहत आरोप तय किए थे। इस मामले की पिछले दिनों पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां हुड्डा को राहत मिल गई। मगर, फिर रोहतक वाला मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और अब सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ सीबीआई से जांच कराने के आदेश दे दिए हैं।
जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने पिछले पांच वर्ष से इस मामले में कुछ नहीं हो पाने पर नाराजगी जताते हुए कहा, अब इस मामले की जांच सीबीआई से कराने का समय आ गया है। पीठ ने पाया कि 2016 में इस मामले में अधिकारियों की भूमिका तय करने के आदेश के बावजूद अब तक कुछ नहीं हो सका है। 2018 में राज्य सरकार ने इस मामले की जांच सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस आरएस मदान से कराने का निर्णय लिया था। उनके द्वारा की गई सिफारिशों पर सिंचाई विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव को कुछ अधिकारियों की भूमिका की जांच करने के लिए कहा गया था।
अराधना मौर्या