सिसोदिया की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए CBI-ED को मिले 4 दिन

Update: 2024-05-09 07:49 GMT

दिल्ली शराब घोटाला से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने जांच एजेंसी सीबीआई-ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए चार दिन का और समय दिया है।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने 3 मई को सिसोदिया की याचिका पर नोटिस जारी कर दोनों एजेंसियों केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा था।एजेंसियों ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा। ईडी के वकील ने कहा कि जांच अधिकारी अभियोजन की शिकायत के साथ जांच में व्यस्त हैं, इसलिए जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह और चाहिए।

वकील ने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक अन्य सह-अभियुक्त (दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल) के मामले से भी निपट रहे हैं। हमें एक सप्ताह का समय दीजिए। इस पर सिसोदिया के वकील विवेक जैन ने आपत्ति जताई और कहा, एजेंसियां ​​डेढ़ साल से ज्यादा समय से मामले की जांच कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने कहा था कि हम छह महीने के भीतर सुनवाई पूरी कर लेंगे। जमानत याचिका को ट्रायल कोर्ट में कई बार स्थगित भी किया गया था।

ईडी मामले में एक सह-अभियुक्त के संबंध में एक और अभियोजन शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया में है। इसे देखते हुए अदालत ने एजेंसियों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार दिन का और समय दिया, साथ ही मामले की अगली सुनवाई 13 मई को तय की।

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