प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंन्ट फॉर इन सीटू मैनेजमेंन्ट आफ क्राप रेजीडयू योजनान्तर्गत फसल अवशेष प्रबन्धन के कृषि यन्त्रो को क्रय किये जाने हेतु जिन कृषको के द्वारा कृषि विभाग के पोर्टल से टोकन जनरेट कर लिया गया है वे तत्काल टोकन की धनराशि बैक में जमा कर दे, एंव सम्बन्धित यन्त्र यथाशीध्र क्रय कर बिल विभागीय पोर्टल पर अपलोड करे, जिससे यन्त्रो के सत्यापन के उपरान्त अनुदान की धनराशि सम्बन्धित लाभार्थी के बैक खाते में डीबीटी के माध्यम से प्रेषित करने की कार्यवाही की जा सके। पहले आओ, पहले पाओ के सिद्वान्त पर ही योजना का लाभ दिया जाना है।
जनपद के समस्त कृषको को सूचित करते हुए उप कृषि निदेशक इन्द्राज ने बताया है कि अनुदान प्राप्त करने हेतु यन्त्रो का बिल 10 अक्टूबर के अन्दर विभागीय पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें। रू0 15 लाख तक के फार्म मशीनरी बैक हेतु चयनित लाभार्थी 17 एफपीओ/पंजीकृत कृषक समिति के माध्यम से लाभार्थियो को पहले आयो पहले पाओ के सिद्वान्त पर योजना का लाभ प्राप्त करेंगे।