आजम खान को सात साल कैद, डूंगरपुर मामले में पांच लाख जुर्माना भी लगा

Update: 2024-03-18 15:08 GMT

उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को सोमवार को रूक्क/रूरु्र कोर्ट ने डूंगरपुर मामले में 7 साल जेल की सजा सुनाई। 3 अन्य दोषियों को भी 7 साल की सजा सुनाई गई। सभी पर 5 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है।

6 मार्च को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। रामपुर के गंज थाना क्षेत्र में डूंगरपुर बस्ती को खाली करवाने को लेकर साल 2019 में 12 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसमें से एक मामला जेल रोड निवासी एहतेशाम की तरफ से भी दर्ज करवाया गया था। इसमें सभी पर घर में घुसकर मारपीट, गाली-गलौज, डकैती और आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप था। कोर्ट में चार मार्च को इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई थी। डूंगरपुर से ही जुड़े एक केस में रूबी की तरफ से दर्ज करवाई गई एफआईआर में आजम को कोर्ट ने 31 जनवरी को बरी कर दिया था।

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