बकरीद: सरकार ने की अवैध कुर्बानी पर सख्ती, सोशल मीडिया पोस्ट पर भी पाबंदी

Update: 2025-06-06 08:08 GMT


दिल्ली सरकार ने बकरीद पर राजधानी में अवैध कुर्बानी रोकने के लिए सख्त एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के मुताबिक, गाय, ऊँट, बछड़े और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की बलि पर पूरी तरह रोक रहेगी। साथ ही, कुर्बानी केवल प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थानों पर ही दी जा सकेगी।

दिल्ली सरकार द्वारा जारी इस एडवाइजरी में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों, गलियों या सड़कों पर बलि देना कानूनन प्रतिबंधित है। इसके अलावा, बलि के फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करने पर भी रोक लगाई गई है।

सरकार ने पुलिस और स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की जाए। एडवाइजरी के अनुसार कानूनी दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य है।

दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा है कि हम त्योहार की धार्मिक भावना का सम्मान करते हैं, लेकिन कानून का उल्लंघन और पशु क्रूरता कतई बर्दाश्त नहीं होगी। सरकार पर्यावरणीय और सांस्कृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

एडवाइजरी मौजूदा कानूनों के तहत जारी की गई है जिनमें प्रमुख हैं:

पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम, 1960

पशु परिवहन नियम, 1978

स्लॉटर हाउस नियम, 2001

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006

दिल्ली कृषि पशु संरक्षण अधिनियम, 1994

एडवाइजरी में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऊँट को खाद्य जानवर नहीं माना जाता और उसकी बलि अवैध है। वहीं, गर्भवती पशुओं, तीन महीने से कम उम्र के बच्चों वाले पशुओं और बिना चिकित्सकीय प्रमाणित जानवरों की कुर्बानी भी कानूनन मना है।

यह एडवाइजरी सभी डीएम, डीसीपी, एमसीडी अधिकारियों और संबंधित विभागों को भेजी गई है। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की सूचना संबंधित अधिकारियों को दें ताकि त्योहार शांतिपूर्ण और स्वच्छ ढंग से मनाया जा सके।

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