सिद्धार्थनगर जिले के ढेबरुवा थानाक्षेत्र में बंजर जमीन पर बने मदरसे व मस्जिद को प्रशासनिक टीम ने बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया। यह मस्जिद व मदरसा लगभग 60 वर्ष पहले यंहा बनाया गया था। इस अवैध अतिक्रमण को हटाने से पूर्व धारा 67 राजस्व संहिता के तहत तहसीलदार शोहरतगढ़ के न्यायालय से आदेश पारित किए गया तथा अतिक्रमणकारी को अतिक्रमण हटाने हेतु निर्देशित किया गया था।
जिसका अनुपालन न करने पर आज राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अतिक्रमण हटाया गया। वहीं इस मामले को लेकर जिलाधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय के आदेश है कि इंडोनेपाल सीमा से 15 किलोमीटर के अंदर सरकारी भूमि पर किये गये अतिक्रमण को अतिक्रमण मुक्त कराना है।