निर्वाचन आयोग ने आज बिहार की मतदाता सूची का ड्राफ्ट (प्रारूप) जारी कर दिया है। इसके तहत राज्य के सभी 38 जिलों में संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को मतदाता सूची की डिजिटल और भौतिक प्रतियां उपलब्ध कराई जाएंगी।
बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और राज्य के सभी 243 निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO) 1 सितंबर 2025 तक आम मतदाताओं और राजनीतिक दलों से दावे और आपत्तियां आमंत्रित करेंगे। इस प्रक्रिया के दौरान कोई भी पात्र नागरिक, जिसका नाम सूची में शामिल नहीं है, अपना नाम जुड़वाने, किसी मृत या अयोग्य व्यक्ति का नाम हटवाने या किसी प्रविष्टि में सुधार के लिए आवेदन कर सकता है।
यह मसौदा मतदाता सूची मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट और निर्वाचन आयोग के पोर्टल
voters.eci.gov.in
पर भी उपलब्ध है। मतदाता यहां अपने जिले और विधानसभा क्षेत्र के अनुसार सूची की जांच कर सकते हैं।