प्रदेश में अब बिना चिकित्सकीय परामर्श के गर्भ संबंधी दवाइयों की बिक्री नहीं की जायेगी, यदि मेडिकल स्टोरों पर मिसोप्रोस्टोल दवा की अनाधिकृत बिक्री पाई जाती है, तो स्टोर के संचालक के खिलाफ पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत किये जा रहे कार्यों की जनपद स्तर पर निरंतर समीक्षा की जायेगी। इन समीक्षा बैठकों में राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। इसके लिये सभी जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं।
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य में पीसी-पीएनडीटी एक्ट (गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक) का सख्ती से पालन किया जा रहा है। प्रदेश में किसी भी तरह से एक्ट का उल्लंघन न हो इसके लिये विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये गये हैं।
बैठक में नवजात शिशु के जन्म के 21 दिन के भीतर जन्म पंजीकरण सुनिश्चित कराने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये गये। इसके लिये ग्राम प्रधान, आशा, एएनएम, आंगनबाडी कार्यकत्रियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा, साथ ही जन्म पंजीकरण एवं चाइल्ड हेल्प लाइन 1098 को लेकर प्रदेशभर में वृहद जनजागरूकता अभियान चलाये जायेंगे, ताकि लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके।