हाईकोर्ट के आदेश एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं नगर नियोजन. मंत्रालय के निर्देशों की सहारनपुर विकास प्राधिकरण के अवर व सहायक अभियंता जिस प्रकार से अनदेखी कर रहे हैं, उससे स्पष्ट होता है कि ''हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा''। यही हालात है सविप्रा के मुसाफिर खाने एवं रेलवे भवन की जमीन पर अनाधिकृत रूप से 18 कमरों का कानर्सिंग होम बनाकर तैयार कर लिया गया। नर्सिंग होम में शल्य चिकित्सा कक्ष, स्वागत कक्ष एवं शौचालय भी बना लिये गये हैं। शांति नर्सिंग होम का आवासीय नक्शा 2009-10 में जोन संख्या-1 के अंतर्गत सविप्रा में जमा कराया गया था। उक्त नक्शा विभाग द्वारा निरस्त कर दिया गया था। उक्त वाद संख्या-08 2009-10 सविप्रा में विचाराधीन है।
शांति नर्सिंग होम के प्रकरण अध्यक्ष/मण्डलायुक्त ने ध्वस्तीकरण के आदेश किये। साथ ही सचिव उत्तर प्रदेश आवास एवं नगर नियोजन विभाग ने भी शांति नर्सिंग होम के अवैध निर्माण को 5 नवम्बर 2021 तक ध्वस्त कर सहारनपुर विकास प्राधिकरण के रिष्ठ अधिकारियों से आख्या तलब की है, लेकिन अवर अभियंता पवन शर्मा शांति नर्सिंग होम की स्वामिनी डा.विनिता मल्होत्रा की विनती के आगे इस कदर नतमस्तक है कि उन्होंने लखनऊ से जारी निर्देशों को भी ताक पर रख दिया है।