चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का अक्षरस करना होगा पालन-डीएम

Update: 2022-01-09 15:00 GMT

देवरिया। रविवार को विकास भवन के गांधी सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट आशुतोष निरंजन ने विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 एवं कोविड प्रबंधन के संबंध में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का गठन किया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत गठित प्राधिकरण को इस अधिनियम के अंतर्गत दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-51 से 60 के अंतर्गत कानूनी एवं दंडात्मक कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त है। ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध अन्य कानूनी प्रावधानों जो लागू हो एवं आईपीसी की धारा-188 के अंतर्गत भी कार्यवाही की जायेगी।

डीएम श्री निरंजन ने कहां कि जिले में कोविड-19 से सम्बंधित सभी नियमों का अनुपालन हर हाल में कराया जाएगा। चुनाव आचार संहिता के साथ-साथ कोविड-19 नियमों का भी पालन सभी को करना पड़ेगा। उन्होंने साफ तौर से स्पष्ट किया कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का सभी को चुनाव के दौरान या आमतौर पर प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा और अगर किसी ने नियमों का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, चुनाव प्रचार- प्रसार में लगे व्यक्तियों, मतदाताओं एवं चुनाव की ड्यूटी में लगे अधिकारी एवं कर्मचारियों को भी नियमों का अक्षर पालन करना होगा । वही जिलाधिकारी ने कहा कि 15 जनवरी तक रोड शो पदयात्रा या किसी भी तरह के जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल, सम्भावित प्रत्याशी एवं किसी अन्य तरीके से चुनाव में जुड़े व्यक्तियों की ऐसी कोई भी रैली जिसमें व्यक्तियों की शारिरिक निकटता हो करने की अनुमति 15 जनवरी तक नहीं होगी। चुनाव प्रचार के दौरान रैली करने की अनुमति के कोविड के दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत लिया जायेगा। किसी भी रैली / मीटिंग में एसडीएमए के दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत अनेक प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों की संख्या तय होगी। ऐसी सभी मीटिंग में राजनीतिक दलों द्वारा पण संख्या मास्क/ सेनेटाइजर उपलब्ध कराये जायें एवं आगमन एवं प्रस्थान द्वार पर सभी व्यवस्था सुनिश्चित कराया जाये। इसके लिए DEO द्वारा निम्नलिखित व्यवस्थायें की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि एसडीएम०ए० के द्वारा निर्धारित क्षमता से अधिक व्यक्ति किसी रैली या बैठक में भाग लें। रैली या मीटिंग केवल निर्धारित स्थानों के निर्धारित क्षमता के साथ पूर्व अनुमति के बाद भी सुविधा एप्प पर अनुमति मांगने पर राजनीतिक दलों/ प्रत्याशियों को एक अनुबन्ध डाउनलोड करना होगा। जिसमे उनके द्वारा यह लिखा जायेगा कि उनके द्वारा कोविड़ -19 के सभी दिशा निर्देशक अनुपालन किया जायेगा। रात्रि आठ बजे से सुबह 8 बजे तक कोई रैली या जनसभा नही की जायेगी। यह प्रचार कर्फ़्यू समझा जाये। सार्वजनिक रोड, चौराहों, गलियों आदि में नुक्कड़ सभा की अनुमति नहीं होगी। जहां तक संभव हो राजनीतिक दल या प्रत्याशियों के द्वारा चुनाव प्रचार माध्यम को डिजिटल किया जाय। डोर टू डोर प्रचार में प्रत्याशी को लेकर अधिकतम 6 व्यक्ति ही शामिल होगे।विजय जुलुस नहीं निकाला जायेगा और विजयी प्रत्याशी के दो दो व्यक्ति को ही जाने की अनुमति होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट आशुतोष निरंजन ने बताया कि मतदान अभिकर्ता एवं गणना अभिकर्ता को डबल डोज वैक्सीनेशन के बाद ही अनुमति दी जायेगी। कोई भी मतगणना कक्ष में तभी अन्दर आ सकता है जब उसका डबल डोज हुआ हो। प्रत्याशी के साथ नाम निर्देशन पत्र जमा करने हेतु केवल दो व्यक्ति नामांकन कक्ष में जा सकता है। नामांकन हेतु केवल दो वाहनों की अनुमति होगी। प्रेस वार्ता में सीडीओ,सीएमओं, एडीएम प्रशासन समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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