नाका थाना ने जातिसूचक शब्द लिखे वाहन का हुआ चालान

Update: 2020-12-27 15:15 GMT


आमतौर पर कार, बस, बाइक, टैम्पो, ई-रिक्षा आदि वाहनो पर जातिसूचक शब्द लिखना उत्तर प्रदेष में एक आम बात है। परन्तु वाहनों पर जातिसूचक शब्दों का लिखना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। पुलिस कमिश्नर के आदेशों का पालन कर रही नाका पुलिस ने दुर्गापुरी चेकपोस्ट पर दोपहर में चेकिंग के दौरान एक मारूति वैन का चालान केवल इसलिये किया कि उस पर जातिसूचक शब्द लिखा था। चेकिग कर रहे उप-निरीक्षक दीपक कुमार अशोक ने नाका थानार्न्तगत जातिसूचक शब्द लिखे वाहन का पहला चालान काटा।

पीएमओ ने दिये थे कार्यवाही के आदेश-

बता दें कि उत्तर प्रदेष में वाहनों पर जातिसूचक शब्द लिखे होने पर महाराष्ट्र के एक शिक्षक ने इसे समाज के लिये खतरा बताते हुये प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत की। जिसका संज्ञान लेते हुए पीएमओ ने उत्तर प्रदेश सरकार को कार्यवाही करने के आदेश दियें। इस पर अपर परिवहन आयुक्त ने कार्यवाही करने के आदेश दिये।

जिसका असर देखने को मिला और वाहनों की चेकिंग कर रहे उप-निरीक्षक दीपक कुमार अशोक ने कानपुर देहात की थाना बिल्होर की मारूति वैन उत्तर प्रदेश 78 ईडब्ल्यू 3616 का धारा-177 के अर्न्तगत पांच सौ रूपये का चालान काट दिया। जो नाका थाने का इस तरह का पहला चालान था। धारा 177 के अर्न्तगत एक रूपये से एक लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

शिवांग

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