हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की यह है अंतिम तिथि, अगर नहीं लगवाई तो कटेगा चालान.....
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य किए जाने के बाद से वाहनों का चालान अप्रैल महीने से कटना शुरू हो जाएगा। इसलिए अभी तक अगर आपने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई है तो लगवां ले वरना आपको जुर्माना देना पड़ेगा। इसके लिए मुख्यालय से जारी रोस्टर को सभी एआरटीओ व पीटीओ को दे दिया गया है। जिससे कि रोस्टर का पालन कराया जा सके। अगले महीनें से दो पहिया, चार पहिया वाहनों के चालान कटना शुरू होने वाले हैं।
अगर आपके दो पहिया वाहन या आपकी कार पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) और रंगीन स्टीकर नहीं है तो आपका चालान काटा जा सकता है। यह चालान उन वाहनों के काटे जाएंगे जिनकी गाड़ी के पंजीकरण का अंतिम अंक शून्य या एक होगा और उन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी होगी।
यूपी के सभी जिलों में निजी वाहनों पर वाहन रजिस्ट्रेशन के इकाई नम्बर के अनुसार हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाने की तारीखें तय की गई हैं। इसके तहत जिन वाहनों के नंबर के अंत में 0 या 1 है उन पर 15 जुलाई 2021 तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एवं कलर कोडेड स्टीकर लगवाना अनिवार्य होगा।
वहीं, जिन निजी वाहनों के पंजीकरण नंबर के अंत में 2 और 3 हैं, उन पर 15 अक्टूबर तक, जिन नंबर का इकाई नंबर 4 या 5 है, उन पर 15 जनवरी 2022 तक, जिनके वाहनों के नंबर के अंत में 6 या 7 हैं, उन्हें 15 अप्रैल 2022 तक और जिनके वाहनों के पंजीकरण की इकाई का नंबर 8 या 9 है, उन्हें 15 जुलाई 2022 तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एवं कलर कोडेड स्टीकर लगवाना अनिवार्य होगा। निर्धारित तारीखों के बाद वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
अराधना मौर्या