कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने उत्तर प्रदेश में लागू किया एस्मा ऐक्ट कहा- 6 महीने तक प्रतिबंधित रहेगी सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल.....
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में 6 महीने के लिए एस्मा ऐक्ट यानी इनिशियल सर्विस मेंटिनेस एक्ट लागू कर दिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि प्रदेश में जब तक एक्ट लागू रहेगा तब तक कोई भी सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकेगा।
सरकार ने कहा कि इस दौरान सरकारी कर्मचारी की हड़ताल पूरी तरह से बंद रहेगी। गौरतलब है कि प्रदेश में कोविड-19 का संक्रमण लगातार बढ़ने के कारण सरकार ने सख्त फैसला लिया है। जिसकी वजह से सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर बैन लगाया गया है और इस वायरस के अनियंत्रित स्थिति को देखते हुए यह 6 महीने तक लागू रहेगा।
स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे की बात करें तो 33 मरीजों की मौत महामारी से संक्रमण के कारण हो गई और प्रदेश में अब तक कुल 7615 लोगों की मौत हो चुकी है।
उत्तर प्रदेश में कुल संक्रमितो की संख्या बढ़कर 5,31,050 हो गई है। राज्य सरकार के मुताबिक बीते 24 घंटे में 33 और रोगियों की मौत हुई, जिनमें लखनऊ, कानपुर और मेरठ में पांच-पांच, गौतमबुद्ध नगर में तीन, इटावा, फरुखाबाद और बागपत में दो-दो रोगियों की मौत हुई।
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब संक्रमण की रफ्तार गांव की तरफ ज्यादा हो रही है जिसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने गांव में डोर टू डोर सर्वेक्षण का ऐलान किया है जिसके जरिए लगातार संक्रमितो को ट्रेस करने का कार्यक्रम चल रहा है।
नेहा शाह