एमपी के के बाद बाद अब यूपी में लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून की तैयारी......

Update: 2020-11-21 06:32 GMT


उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर जल्द ही कठोर कानून बनाया जाएगा। इसको लेकर योगी सरकार तैयारियों में जुटी है। इसके अंतर्गत जबरन धर्मांतरण पर 5 साल तथा सामूहिक धर्मांतरण कराने के मामले में 10 साल तक की सजा का प्रावधान किए जाने की तैयारी है। वहीं यह अपराध गैरजमानती होगा। इसे लेकर न्याय विभाग ने कानुनी परीक्षण कर लिया है और अब गृह विभाग इस प्रस्ताव को कानूनी रूप से अमल के लिये अन्तिम रूप देने मे लगा है। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि लव जिहाद पर कानून लाया जायेगा।

मसौदे में जबरन, प्रलोभन देकर या विवाह के जरिये धर्म परिवर्तन कराने को अपराध की श्रेणी में रखने की बात कही गई है। कपटपूर्वक धर्म परिवर्तन के मामलों में आरोपी को ही साबित करना होगा कि ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल, न्याय विभाग इस पर मंथन कर रहा है। पूर्व में विधि आयोग ने जबरन धर्मांतरण पर रोकथाम कानून बनाने के लिए यूपी फ्रीडम ऑफ रिलिजन बिल-2019 का प्रस्ताव शासन को सौंपा था। आयोग ने दूसरे राज्यों में लागू कानून की बारीकियों को देखते हुए अपना प्रस्ताव बनाया था।

सूबे में लव जिहाद के बढ़ते मामलों को देखते हुए कानपुर में ऐसे मामलों को लेकर विशेष जांच भी कराई जा रही है। कानपुर में लव जिहाद के कई मामले सामने आने पर मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश भी दिए थे, जिसके बाद कानपुर में सीओ विकास पांडेय के नेतृत्व में विशेष जांच दल (एसआइटी) गठित कर लव जिहाद की जांच शुरू की गई थी। एसआइटी ने लव जिहाद से जुड़े करीब 14 मुकदमों को लिया था, जिनमें 10 मुकदमों में खास छानबीन की जा रही है।

अराधना मौर्या

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