यूपी के पांच शहरों में लाकडाउन लगाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक....

Update: 2021-04-20 08:35 GMT



उत्तरप्रदेश की सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है, जिसके बाद अब तय हो गया है कि यूपी में लॉकडाउन नहीं लगेगा. बता दें कि आज ही उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी

 सॉलिसीटर जनरल ने राज्य सरकार की तरफ से सीजेआई की बेंच में मामला रखा. उन्होंने कहा कि यह कार्यपालिका के अधिकार में दखल है. सरकार पहले ही अपनी तरफ से ज़रूरी कदम उठा रही है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है.

बता दें कि कोरोना वायरस महामारी की स्थिति उत्तर प्रदेश में भयावह हो गई है. कोरोना की भयावहा स्थिति को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ समेत पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था. लेकिन प्रदेश की योगी सरकार इसके लिए कतई तैयार नहीं है. हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आज योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है.

इसके साथ ही योगी सरकार ने दलील दी है कि लोगों की जान बचाने के साथ-साथ जीविका भी बचानी है. इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार आज सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी. यूपी सरकार की ओर से सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखते हुए कहाकि, हमने कोरोना कंट्रोल करने के लिए कई कदम उठाए हैं, कुछ और कदम उठाने हैं, लेकिन लॉकडाउन इसका हल नहीं है.

अराधना मौर्या

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