उत्तर प्रदेश सरकार 31 जुलाई तक खत्म करेगी 100 साल पुराने 48 कानून। जानिए वजह

Update: 2021-07-27 17:31 GMT

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के आने से पहले और हमेशा की तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां की कानून व्यवस्था को लेकर के कड़े स्वभाव के पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए सभी विभागों को कड़े निर्देश जारी करते हुए अपना काम सही ढंग से करने की चेतावनी दी है।


आपको बता दें कि इस दौरान चुनाव आने के अंतिम वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 13 विभागों के तकरीबन 48 कानूनों को हमेशा के लिए खत्म करने जा रही है। जो करीब 100 साल से इस देश में चल रहे हैं। बता दें कि कब 30 जुलाई तक इन कानूनों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा और अधिकारियों की भी मंजूरी सरकार को प्राप्त हो चुकी है अब कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर इन्हें खत्म करने की तैयारी में सरकार आगे बढ़ रही है।


बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार ने ऐसे कानूनों को खत्म करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। गौरतलब है कि 48 कानूनों में ऐसे कारणों को समाप्त किया जाएगा जिन की उपयोगिता आज के समय में खत्म हो चुकी है। इनमें सबसे अधिक 18 कानून बिजली विभाग के हैं जबकि 7 कानून वन विभाग के, 4 कानून खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के और 3-3 कानून आबकारी और पंचायती राज विभाग के शामिल हैं। वहीं गृह, आवास, राजस्व, हथकरघा, उच्च शिक्षा और वस्त्र उद्योग के 2-2 कानून जबकि परिवहन, मत्स्य, सिंचाई-जल संसाधन विभाग के 1-1 कानूनों को भी खत्म किया जाएगा।


नेहा शाह


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