RBI ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर ठोका 1.27 करोड़ रुपये का जुर्माना, हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस पर भी कसा शिकंजा
रिजर्व बैंक ने निर्देशों का उल्लंघन करने पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 1.27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। RBI ने कहा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर ‘बैंक ऋण वितरण के लिए ऋण प्रणाली’, ‘बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचा’ और ‘नो योर कस्टमर’ पर आरबीआई द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने पर 1.27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
नोटिस पर बैंक के जवाब, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतीकरण और उसके द्वारा किए गए अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण की जांच पर विचार करने के बाद, आरबीआई ने पाया कि बैंक के खिलाफ आरोप सही थे, जिससे मौद्रिक जुर्माना लगाना उचित था।
इसके अलावा, RBI ने हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस लिमिटेड पर नो योर कस्टमर (KYC) निर्देश, 2016 के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए 4.90 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। RBI ने कहा कि यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमी पर आधारित है और इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अपने कस्टमर्स के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय लेना नहीं है।
केंद्रीय बैंक ने पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड पर ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – प्रणालीगत रूप से जरूरी गैर-जमा लेने वाली कंपनी और जमा लेने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016’ के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए 10 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना भी लगाया है।