कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने बुधवार को निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संक्रमण की रोकथाम के लिए कड़े उपाय करना, विभिन्न गतिविधियों पर SOP जारी करना और भीड़ को नियंत्रण रखना अनिवार्य होगा। नए दिशानिर्देश 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक प्रभावी रहेंगे। गाइडलाइंस में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार होंगे कि निर्धारित उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए। राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों को कहा गया है कि वे संबंधित अधिकारियों को जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दें।
स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित कंटेनमेंट उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए और राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही गृहमंत्रालय ने सभी राज्यों को मास्क पहनने, हाथ धोने और शारीरिक दूरी का पालन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों की ओर की जा रही जुर्माना लगाने जैसी कार्रवाई को सही ठहराया है। लेकिन मार्केट, साप्ताहिक बाजारों, सार्वजनिक वाहनों में सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।
अराधना मौर्या