प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रति किसानों की जागरूकता आवश्यक...

Update: 2020-12-11 03:30 GMT

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उत्तर प्रदेश सरकार ने समस्त जिलाधिकारियों

एवं कृषि निदेशक को निर्देश जारी करते हुये कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत

रसी 2020-21 मौसम में बीमा कराने को अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर, 2020 है। जारी निर्देशों में कहा गया है कि फसली ऋण लेने वाले ऋणी किसानों को

योजना में प्रतिभाग नहीं करने के लिये बीमा कराने की अंतम तिथि के 07 दिन पूर्व तक अपने बैंक शाखा को लिखित रूप में अवगत कराना आवश्यक होगा। ऐसा न करने की स्थिति में बैंक द्वारा ऋणी किसान के खाते से प्रीमियम की कटौती कर ली जायेगी। यह जानकारी अपर मुख्य सचिव कृषि, डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने दी।

अपर मुख्य सचिव कृषि ने बताया कि योजना का समयबद्ध एवं सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिये जिले स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मानीटारेंग कमेटी गठित है। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय मानीटरिंग कमेटी को निर्देश दिये गये हैं कि आगामी 15 दिसम्बर तक समिति की बैठक कर अपने स्तर से सभी बैंकों को निर्देशित

कर दें कि फसली ऋण लेने वाले ऋणी किसानों को समय से इस प्राविधान के बारे में अवगत करा दिया जाए। बीमा कराने की अंतिम तिधि के सात

दिन पूर्व तक बैंक को लिखित रूप से सूचित न करने वाले किसानों के सीसो खाते से प्रीमियम की कटौती बैंक द्वारा कर ली जायेगी। डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि यह भी निर्देश दिये गये हैं कि बैंकों द्वारा भी अपने

स्तर से प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी कार्यवाही करते हुये सभी ऋणी किसानों को योजना के अन्तर्गत प्रतिभागिता के सम्बन्ध में वर्तमान परिवर्तन की जानकारी दी जाये, ताकि किसानों को योजना में प्रतिभागिता नहीं करने के सम्बन्ध में बैंक को बीमा कराने की अंतिम तिथि के सात दिन पहले सूचित करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

शिवांग

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