सूचना आयोग पर हाइकोर्ट ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट की सूचना देने पर लगाई रोक
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के अधिनियम पर दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) पर रोक लगा दी है। जिसमे सूचना के अधिकार (आरटीआई) व केंदीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) आते हैं।
अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले के बाद। केंद सरकार द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना की गई थी।
बार एंड बेंच के मुताबिक 30 नवंबर 2022 अपने आदेश में सीआईसी और सीबीडीटी के केंद्र सूचना अधिकारी और सीबीडीटी के अपीलीय प्राधिकरण के उस आदेश को उलट दिया था। जिसमे कैलाश चन्द्र मूंदड़ा को सूचना देने से मना कर दिया गया था।
मूंदड़ा की दूसरी अपील पर सुनवाई करते हुए सीआईसी ने सीबीडीटी को निर्देश दिया था। वह आयकर अधिनियम की धारा 80जी(2)(बी) के तहत अपने दान के लिए छूट/कटौती प्राप्त करने के लिए ट्रस्ट द्वारा दायर पूर्ण आवेदन की प्रति साझा करे।
न्यायालय ने कहा कि केंद्रीय सूचना आयोग के तथ्य पर विचार करने में असफल रहा। आयकर रिकार्ड से संबधित जानकारी आयकर अधिनियम 1961 की धारा 138 के तहत छूट प्राप्त हैं। जो एक विशेष कानून हैं।
30 नवंबर 2022 का विवादित आदेश को सीपीआईओ (सीबीडीटी) द्वारा 3 जनवरी 2023 को प्राप्त होना बताया गया। अगले सुनवाई तक स्थगित रहेगा।सीपीआईओ (सीबीडीटी)के खिलाफ कोई फैसले नहीं लिए जायेगें ,मामले की अगली सुनवाई 23 मई2023 को होगी |