विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत कर्तव्य में लापरवाही और निर्वाचन प्रक्रिया के विरुद्ध दुष्प्रचार करने के मामले में सोई प्रखंड विकास पदाधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। जिलाधिकारी कटिहार ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी है।
इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी गई है कि अर्हता तिथि 01 जुलाई 2025 के आधार पर निर्वाचक सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य 25 जून 2025 से प्रारंभ हुआ है। इस पुनरीक्षण के तहत बी.एल.ओ. द्वारा प्रत्येक मतदान केंद्र क्षेत्र के अंतर्गत मतदाताओं के घर-घर जाकर एन्युमरेशन फॉर्म का वितरण, संग्रहण तथा बी.एल.ओ. एप के माध्यम से डाटा अपलोड किया जा रहा है।
अब तक कुल 83% फॉर्म एकत्र किए जा चुके हैं, जबकि 65.67% डाटा अपलोड किया गया है। सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों और सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि शेष कार्यों को 26 जुलाई 2025 तक हर हाल में पूरा किया जाए।
दुष्प्रचार पर की गई कार्रवाई
प्राप्त जानकारी के अनुसार, बारसोई के प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा विभिन्न समाचार माध्यमों एवं सोशल मीडिया के जरिए निर्वाचन कार्यों को लेकर दुष्प्रचार किया गया, जो कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के प्रतिकूल है। इस पर जिला पदाधिकारी द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया है और विभागीय कार्रवाई की अग्रेतर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
कठोर चेतावनी
जिला प्रशासन ने विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को चेतावनी दी है कि वे भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार कार्य को समयबद्ध रूप से निष्पादित करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही या बाधा उत्पन्न करने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।