केंद्रीय मंत्री वीके सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत, LAC पर बयान देने के खिलाफ याचिका खारिज

Update: 2021-07-02 06:34 GMT

भारत-चीन एलएसी मुद्दे पर कुछ टिप्पणी करके पद की शपथ का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग वाली एक जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. चीफ जस्टिस ने कहा, अगर उन्होंने कुछ किया है तो यह प्रधानमंत्री को देखना है. इसमें अदालत कोई आदेश नहीं दे सकती. केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए उनके बयान के खिलाफ दी गई याचिका को खारिज कर दिया.

वीके सिंह इस वक्त सड़क परिवहन और राज्य राजमार्ग के राज्य मंत्री हैं. वीके सिंह के चीन और भारत की सीमा LAC को लेकर दिए गए बयान पर को लेकर दी गई याचिका पर टिप्पणी की. सीजेआई एन वी रमना ने याचिकाकर्ता से कहा कि अगर आपको किसी मंत्री का बयान पसंद नहीं है तो क्या आप याचिका दाखिल करके उसे हटाने के लिए कहेंगे? इस पर वकील ने तर्क दिया कि उन्होंने सेना के खिलाफ बयान दिया है, जिस पर सीजेआई ने कहा कि क्या आप वैज्ञानिक हैं, समाधान खोजने के लिए अपनी ऊर्जा का सही जगह इस्तेमाल करें.

अराधना मौर्या

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