-रोड शो, साइकिल/वाहन रैली तथा जुलूस पर प्रतिबंध पूर्ववत
देवरिया। जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष निरंजन ने निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशों के क्रम में बताया कि रोड शो, साइकिल/बाइक/वाहन रैली तथा जुलूस पर प्रतिबंध यथावत लागू रहेंगे। पदयात्रा में संबंधित सड़क की क्षमता के अनुरूप स्थानीय प्राधिकारी/ जनपदीय प्राधिकारी (जिलाधिकारी /पुलिस कमिश्नर) की पूर्व अनुमति व उनके द्वारा निर्धारित संख्या में व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी। डोर टू डोर प्रचार के लिए 20 व्यक्तियों की (सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर) अधिकतम संख्या यथावत रहेगी।
चुनाव प्रचार रात्रि 8:00 बजे से प्रातः 8:00 बजे का स्थान पर अब रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। राजनीतिक पार्टियां/कैंडीडेट्स प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक कोविड अनुरूप व्यवहार व प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए चुनाव प्रचार कर सकेंगे।
राजनीतिक दलों हेतु 50 प्रतिशत सीमा के अंतर्गत इंडोर मीटिंग की तथा आउटडोर राजनीतिक मीटिंग खुली जगह पर मैदान की क्षमता का 50 प्रतिशत द्वारा निर्धारित सीमा के अनुसार प्रचार हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जाएगा। आउटडोर रैली निर्धारित जगह पर ही आयोजित की जाएगी। सभा स्थल पर एक से अधिक अंदर व बाहर जाने के स्थान होंगे। आयोजक कोविड मानक लागू करने हेतु पर्याप्त व्यक्तियों को स्थल पर तैनात करेगा। जिला प्रशासन उपर्युक्त व्यवस्थाओं की देखरेख के लिए एक नोडल अधिकारी को भी नामित करेगा। जिलाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों/प्रत्याशियों से चुनाव आयोग के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का आह्वान किया।