त्योहारों और आम दिनों में लोगों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य संरक्षा विभाग ने राजधानी पटना में खाद्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ व्यापक जांच अभियान चलाया। इस दौरान विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अगमकुआं के समीप बड़ी पहाड़ी स्थित पवन मिष्ठान से करीब 21 हजार 339 किलोग्राम मिठाइयां जब्त कीं। जब्त मिठाइयों की अनुमानित कीमत 23 लाख 13 हजार 820 रुपये बताई गई है।
प्रतिष्ठान बिना वैध खाद्य लाइसेंस या पंजीकरण के संचालित पाया गया। इसके अलावा सागर स्वीट्स एंड बेकरी और अनित केक बेकरी को खाद्य सुरक्षा मानकों में पाई गई कमियों को दूर करने के लिए सुधार नोटिस जारी किया गया है। वहीं, भूतनाथ स्थित संजय मिठाई घर को बंद करने का आदेश दिया गया है।
पवन मिष्ठान से 21,339 किलो मिठाइयां जब्त
खाद्य संरक्षा विभाग की टीम ने 3 नवंबर को बड़ी पहाड़ी, अगमकुआं के समीप स्थित पवन मिष्ठान का निरीक्षण किया। जांच के दौरान प्रतिष्ठान में बड़ी मात्रा में पेड़ा, मिल्क केक और लड्डू का निर्माण एवं भंडारण किया जा रहा था, लेकिन संचालक के पास वैध खाद्य लाइसेंस अथवा पंजीकरण उपलब्ध नहीं था। इसके बाद विभागीय टीम ने कार्रवाई करते हुए करीब 4,700 किलोग्राम पेड़ा, 12 हजार किलोग्राम से अधिक मिल्क केक और 4,144 किलोग्राम लड्डू जब्त किए। जब्त मिठाइयों का कुल अनुमानित मूल्य 23,13,820 रुपये आंका गया है।
निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में साफ-सफाई की स्थिति भी असंतोषजनक पाई गई। कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं थे। खाद्य सामग्री के सुरक्षित भंडारण और पैकेजिंग में भी गंभीर खामियां मिलीं। उत्पादों के पैकेट पर निर्माण तिथि, उपयोग की अंतिम तिथि और बैच संख्या जैसी अनिवार्य जानकारियां अंकित नहीं थीं। इसके अतिरिक्त करीब 166 किलोग्राम खराब मिठाई के टुकड़े और 150 किलोग्राम मिल्क घोल सहित कुल 316 किलोग्राम खाद्य सामग्री को मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाए जाने पर मौके पर नष्ट करा दिया गया। जब्त सामग्री के मामले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है।
सागर स्वीट्स एंड बेकरी को 14 दिनों में सुधार का निर्देश
विभागीय टीम ने आलमगंज क्षेत्र के गांधी सेतु रोड, बजरंगपुरी, गुलजारबाग स्थित मेसर्स सागर स्वीट्स एंड बेकरी का भी निरीक्षण किया। इस दौरान खाद्य पदार्थों के रखरखाव, सुरक्षित भंडारण, तापमान नियंत्रण, साफ-सफाई और कीट नियंत्रण व्यवस्था में कई कमियां पाई गईं। कर्मचारियों के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रमाणपत्र तथा कीट नियंत्रण से संबंधित आवश्यक दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं थे। इन अनियमितताओं को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32 के तहत प्रतिष्ठान को सुधार नोटिस जारी किया गया है। संचालक को 14 दिनों के भीतर सभी कमियों को दूर कर अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
अनित केक बेकरी को भी नोटिस
इसी क्रम में शिवनगर, जकरियापुर स्थित कृष्ण निकेतन के पास संचालित अनित केक बेकरी की भी जांच की गई। निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र और कीट नियंत्रण से संबंधित प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं पाए गए। विभाग ने इसे खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन मानते हुए अधिनियम की धारा 32 के तहत सुधार नोटिस जारी किया है। प्रतिष्ठान संचालक को निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने और कमियों को दूर करने का निर्देश दिया गया है।
संजय मिठाई घर बंद करने का आदेश, प्रतिबंधित सामग्री नष्ट
खाद्य संरक्षा विभाग की टीम ने भूतनाथ, बहादुरपुर स्थित संजय मिठाई घर का भी निरीक्षण किया। इस दौरान प्रतिष्ठान में मेटालिन येलो के 30 पैकेट और हाइड्रो के तीन पैकेट पाए गए, जिन्हें मौके पर ही नष्ट करा दिया गया। इसके अलावा प्रतिष्ठान से बेसन के लड्डू का नमूना लेकर जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच के दौरान प्रतिष्ठान के पास वैध खाद्य लाइसेंस से संबंधित अभिलेख भी उपलब्ध नहीं थे। इस गंभीर अनियमितता को देखते हुए विभाग ने प्रतिष्ठान को बंद करने का आदेश दिया है। खाद्य नमूने की जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
खाद्य संरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि खाद्य कारोबार से जुड़े सभी प्रतिष्ठानों के लिए वैध लाइसेंस या पंजीकरण, परिसर में स्वच्छता, खाद्य पदार्थों का सुरक्षित भंडारण, कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र और कीट नियंत्रण संबंधी मानकों का पालन अनिवार्य है। विभाग की ओर से राजधानी सहित राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य प्रतिष्ठानों की नियमित जांच और निगरानी जारी रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने और निर्धारित समय-सीमा में कमियों को दूर नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।