उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के लाकडाउन लगाने के फैसले से किया इनकार....

Update: 2021-04-19 14:19 GMT



कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी समेत यूपी के पांच जिलों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है. इस पर यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया है. यूपी सरकार की ओर से कहा गया है कि प्रदेश में कई कदम उठाए गए हैं और आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. जीवन बचाने के साथ ही गरीबों की आजीविका भी बचानी है.

इसके चलते शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा. बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया था. कोर्ट की तरफ से बताया गया था कि 20, 22, 23 और 24 अप्रैल को अदालत में काम-काज नहीं होगा. प्रदेश में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया गया था.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर टीम-11 के साथ समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों से कोरोना के हालातों की प्रदेश की पूरी रिपोर्ट ली. इसके बाद उन्होंने टेस्टिंग, ट्रैकिंग और टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने पर जोर दिया. जीवनरक्षक दवाओं की कोई कमी नहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जीवनरक्षक दवाओं की कोई कमी नहीं है. रेमडेसिविर सहित किसी भी प्रकार के दवाई की कोई किल्लत नहीं है.

अराधना मौर्या

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