ईडी ने NCS ग्रुप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच शुरू की

Update: 2026-02-05 12:03 GMT




प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत जांच शुरू की है, जो केरल पुलिस द्वारा नेदुमपरम्बिल क्रेडिट सिंडिकेट (NCS ग्रुप) के प्रमोटरों और प्रमुख कार्यकारियों के खिलाफ दर्ज की गई विभिन्न एफआईआर पर आधारित है। आरोप है कि इस ग्रुप ने निवेशकों से उच्च रिटर्न का वादा करके भारी रकम जुटाए, लेकिन न तो उनका पैसा वापस किया और न ही वादा किए गए रिटर्न वापस किए।

प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि केरल भर में कई निवेशकों को लुभाकर बड़ी रकम निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया था, लेकिन उन निवेशकों को न तो उनका पैसा वापस मिला और न ही वादा किए गए लाभ मिले। NCS ग्रुप के संस्थाओं के बैंक खातों का विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि यहां बड़े पैमाने पर वित्तीय लेन-देन किए गए, फंड्स को विभिन्न संबंधित संस्थाओं में स्थानांतरित किया गया और भारी नकद निकासी की गई।

इसके अलावा, जांच में यह भी सामने आया कि इन फंड्स का निवेश राज्यभर में अचल संपत्तियों में किया गया था। संग्रहित सामग्री के आधार पर, ईडी ने PMLA की धारा 17 के तहत तलाशी ऑपरेशन चलाया, जिसमें दस्तावेज़ों, डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य महत्वपूर्ण सबूतों को सुरक्षित किया गया, ताकि अपराध की आय का पता लगाया जा सके। इस जांच में अब तक जुटाए गए साक्ष्य और जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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