कोर्ट ने दिए निर्देश 3 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को पेश होने का दिया आर्डर

In the defamation case, Kejriwal and Sisodiya will appear in the court

Update: 2020-11-28 13:30 GMT


मानहानि के केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अगली सुनवाई यानी 3 दिसंबर को किसी भी हाल में पेश होने का निर्देश दिया।

मानहानि का यह केस 2013 में आम आदमी के एक व्यक्ति द्वारा दाखिल किया गया। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के अतिरिक्त योगेंद्र यादव को भी 25 नवंबर की पेशी पर छूट प्रदान करते हुए 3 दिसंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया गया।

2013 में आम आदमी पार्टी के नेता तथा उक्त शिकायतकर्ता सुरेंद्र कुमार शर्मा की कानूनी उत्तराधिकारी योगेंद्र गौड़ द्वारा दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई कोर्ट के द्वारा की जा रही है

सुरेंद्र कुमार शर्मा की मौत हो जाने के कारण उनके उत्तराधिकारी ही इस केस को देख रहे हैं।

अरविंद केजरीवाल कथा मनीष सिसोदिया ने 25 नवंबर को अदालत ने बताया कि उनके अधिवक्ता कोरोना संक्रमित है जिसके कारण वह सुनवाई में शामिल नहीं हो सकते या कोई अन्य कार्यवाही करने में भी असमर्थ है जिसके कारण कोर्ट ने 25 नवंबर को पेशी स्थगित करते हुए 3 दिसंबर को पेश होने का निर्णय सुनाया ।

आपको बता दें कि 2013 में आप के कार्यकर्ताओं ने सुरेंद्र कुमार शर्मा को पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए तथा आग्रह करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल उनके सामाजिक कार्य से बहुत प्रसन्न है। मनीष सिसोदिया और योगेंद्र यादव ने उनसे कहा कि राजनीतिक पार्टी समिति ने उनके कार्यों को देखते हुए उन्हें आम आदमी पार्टी की तरफ से टिकट देने का निर्णय किया है।

जिसके बाद उन्होंने बताया कि उन्हें चुनाव के टिकट व चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया गया। जिसके बाद उन्होंने अरविंद केजरीवाल समेत दो लोगों पर मानहानि का दावा किया।

अरविंद केजरीवाल तथा मनीष सिसोदिया समेत योगेंद्र यादव के अधिवक्ता का स्वास्थ्य अच्छा ना होने के कारण कोर्ट ने सुनवाई की तारीख को स्थगित कर 3 दिसंबर को पेश होने का निर्देश दिया है।

नेहा शाह

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