दिल्ली में अनलॉक-7 की गाइडलाइंस जारी, 50% क्षमता के साथ खुलेंगे जिम और योगा सेंटर
दिल्ली में कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अनलॉक-7 के निर्देश जारी कर दिए हैं. इसके तहत किसी भी तरह की ट्रेनिंग के लिए छूट दी गई है. सरकार के आदेश में कहा गया है कि इसके लिए DDMA की अनुमति नहीं लेनी होगी.
सरकार के आदेश के मुताबिक अनलॉक-7 में स्कूल या एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन के ऑडिटोरियम और असेम्बली हॉल शैक्षणिक ट्रेनिंग और मीटिंग के लिए 50% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे. इसमें दिल्ली पुलिस, आर्मी की ट्रेनिंग या किसी संस्थान की स्किल ट्रेनिंग, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और स्कूल कॉलेज से जुड़ी ट्रेनिंग भी शामिल हैं. इस आदेश के बाद अब एकेडमिक गैदरिंग की अनुमति दी गई है, जैसे स्कूल कॉलेज का कोई फंक्शन, लेक्चर या कोई अन्य एकेडमिक प्रोग्राम हो सकेंगे.
इससे पहले दिल्ली में 27 जून को अनलॉक-5 का ऐलान किया गया था. तब जिम और योगा सेंटर 50% क्षमता के साथ खोलने की छूट दी गई थी. 21 जून को अनलॉक-4 का ऐलान किया गया था. तब पार्क और बार को 50% क्षमता के साथ खोला गया था.
डीडीएमए ने कहा था कि दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक 50% क्षमता के साथ बीयर बार खुल सकेंगे. वहीं, सिनेमाघर, जिम, स्पा आदि खोलने पर अभी भी रोक रहेगी. इससे पहले राज्य सरकार ने 14 जून से कुछ चीजें छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों को शुरू करने की छूट दी थी.