2006 के मुंबई ट्रेन धमाका मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने सभी 12 आरोपियों को रिहा करने के मुंबई हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले महाराष्ट्र की निचली अदालत ने इन 12 आरोपियों को मामले में दोषी ठहराया था।
इसके बाद निचली अदालत के फैसले को बाद में मुंबई हाईकोर्ट ने पलट दिया और सभी आरोपियों को रिहा करने का फैसला दिया। दरअसल, 2006 में मुंबई ट्रेन में सीरियल धमाके हुए थे जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। वहीं, आठ सौ के करीब लोग घायल हुए थे।
CJI बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी। इससे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले में तुरंत सुनवाई की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि यह एक गंभीर मामला है और इसमें कुछ अहम मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट का विचार जरूरी है।
बता दें कि साल 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में मात्र 11 मिनट के अंदर अलग-अलग जगहों पर सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। इन धमाकों में 189 लोगों की मौत हो गई थी। इस धमाके में 827 लोग घायल हुए थे। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था।