इशरत जहां एनकाउंटर केस में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सभी आरोपियों को किया बरी....

Update: 2021-03-31 08:15 GMT



इशरत जहां एनकाउंटर केस में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने क्राइम ब्रांच के तीन अधिकारी गिरिश सिंघल, तरुण बारोट और अंजु चौधरी को सभी आरोपों से बरी कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि इशरत जहां, लश्कर ए तैयबा की आंतकी थी, इस खुफिया रिपोर्ट को नकारा नहीं जा सकता, इसलिए तीनों अधिकारियों को निर्दोष बताते हुए बरी किया जाता है.

इसके अलावा अन्य कुछ अधिकारियों को पहले ही कोर्ट से बरी किया जा चुका है. जून 2004 में गुजरात पुलिस पर इशरत जहां, जावेद शेख उर्फ प्राणेश पिल्लई और दो अन्य लोगों के फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगा था.

इस मामले में पहले ही 4 अधिकारियों को बरी कर दिया था। इसके बाद आईपीएस अधिकारी जीएल सिंघल, रिटायर्ड पुलिस अफसर तरुण बरोट और अनाजू चौधरी ने सीबीआई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मांग की थी कि उन्हें भी बरी किया जाए. बता दें कि इशरत जहां एनकाउंटर 2004 में हुआ था.

यह अंतिम तीन पुलिसकर्मी थे जिन पर हत्या, आपराधिक साजिश, अपहरण और 19 साल की लड़की को अवैध हिरासत में रखने का आरोप लगा था. इस मामले में मुम्ब्रा की 19 वर्षीय लड़की इशरत जहां, उसके साथी जावेद शेख उर्फ प्राणेश पिल्लई, जीशान जौहर और अमजद अली राणा को 15 जून 2004 को अहमदाबाद के बाहरी इलाके में एक पुलिस मुठभेड़ में गोली मार दी गई थी.

अराधना मौर्या

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