वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने बजट में एक तरफ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) में बढ़ोतरी की तो दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर मिलने वाली छूट में भी इजाफा किया।
वित्त मंत्री की ओर से फ्यूचर और ऑप्शन पर लगने वाली सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) को बढ़ाकर 0.02 प्रतिशत और 0.1 प्रतिशत कर दिया गया है। डेरिवेटिव सेगमेंट में ऑप्शन को सेल पर विक्रेता की ओर से 0.0625 प्रतिशत एसटीटी अदा किया जाएगा। वहीं, इस पर 0.125 प्रतिशत एसटीटी ऑप्शन खरीदार की ओर से दिया जाएगा। फाइनेंस बिल के मुताबिक नई दरें एक अक्टूबर से लागू होंगी।
वित्त मंत्री ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (एसटीसीजी) टैक्स को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया है। वहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (एलटीसीजी) टैक्स को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया है। साथ ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की छूट सीमा में बढ़ोतरी कर 1.25 लाख रुपये प्रतिवर्ष कर दी गई है, जो कि पहले एक लाख रुपये थी।
डिजर्व के सह-संस्थापक, वैभव पोरवाल का कहना है कि बजट में लंबी अवधि के निवेशकों को प्रोत्साहित किया गया है। निवेशकों को बाजार के हाल के रिएक्शन को छोड़कर लंबी अवधि का नजरिया रखना चाहिए। मौजूदा कर ढांचा लंबी अवधि के निवेश को बढ़ावा देता है।