मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में व्याज उपादान का लाभ उठायें

Update: 2022-05-13 10:11 GMT


बलिया। उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा स्थानीय बैंको के माध्यम से संचालित राज्य सरकार की मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले 18 से 50 वर्ष के महिला एवं पुरूष लाभार्थियों हेतु स्वरोजगार सृजन का सुनहरा अवसर है। योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के निवासी बेरोजगारों को अपने ही गांव में ग्रामोद्योग स्थापना के लिये स्थानीय बैंको से रूपये दस लाख तक प्रोजेक्ट सीमा के ऋण विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। बैंक द्वारा लाभार्थी के पक्ष में स्वीकृत/वितरित पूँजीगत ऋण पर स्थापित/कार्यरत इकाई के पक्ष में 05 वर्षों तक व्याज की धनराशि विभाग द्वारा उपादान के रूप में दिया जाता है। सामान्य वर्ग के पुरूष लामार्थियों को पूजीगत ऋण पर चार प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर से एवं आरक्षित वर्ग (महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग) के पक्ष में सम्पूर्ण व्याज की धनराशि व्याज उपादान के रूप में विभाग द्वारा दिये जाने का प्राविधान है।

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी आरएस प्रजापति ने बताया है कि स्वरोजगार स्थापना हेतु इच्छुक लाभार्थियों द्वारा अपने ऋण आवेदन पत्र आवश्यक अभिलेखों सहित (निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, परियोजना, फोटो, अनापत्ति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र) योजना की वेबसाइट www.upkvib.gov.in पर आनलाईन प्रेषित किया जा सकता है, ऑनलाईन आवेदन पत्रों की एक प्रति जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में जमा करना आवश्यक है। जिनके आवेदन पत्र स्कोरिंग के आधार पर सत्यापन करते हुए सम्बन्धित बैंक शाखाओं को आनलाईन ऋण स्वीकृत/वितरण हेतु प्रेषित किया जायेगा। विशेष जानकारी हेतु जिला ग्रामोद्योग कार्यालय रामपुर उदयभान एवं मोबाइल नम्बर-7400410763 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

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