ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी अधिनियम, यानी VB-G RAM G अधिनियम, को लेकर खगड़िया समाहरणालय में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई।
प्रेस को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त श्वेता भारती ने कहा कि ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड धारियों को यदि निर्धारित समय पर काम नहीं मिलेगा, तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
जिलाधिकारी (DDC) ने बताया कि इस नए अधिनियम में जल सुरक्षा, ग्रामीण और आजीविका इंफ्रास्ट्रक्चर, और मौसमी घटनाओं से निपटने से जुड़े कार्यों पर विशेष जोर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत मजदूरों को केवल 100 दिन का काम मिलता था, जबकि नए अधिनियम के तहत 125 दिन काम मिलने की गारंटी दी गई है। इस अधिनियम में मजदूरों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है।